📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / SpeakingArch
राजनीति
राजस्थान के डीईओ ने सिरोही चुनाव के लिए प्रचार नियम तय किए, रात 10 बजे बाद प्रतिबंध
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 06 अक्टू. 2026, 12:45 PM
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सिरोही के जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने दलों को नामांकन, प्रचार, वाहन, लाउडस्पीकर और रात 10 बजे बाद प्रतिबंध के नियमों से अवगत कराया।
सिरोही में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर के अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस सत्र में आगामी चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन दाखिल करने की विधि और प्रचार के सीमित स्वरूप को स्पष्ट किया गया।
प्रतिभागियों को अभियान में उपयोग होने वाले वाहनों और लाउडस्पीकर के नियमन के बारे में बताया गया, जिससे निर्वाचन आयोग के दिशा‑निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके। साथ ही चुनाव खर्च के अनुमत मानकों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
एक प्रमुख निर्देश के तहत रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे चुनाव अवधि में सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।
यह ब्रीफ़िंग सभी दलों के बीच समान मानक स्थापित करने और उल्लंघन पर संभावित दंड को रोकने के उद्देश्य से की गई। अधिकारियों ने नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र सक्रिय किया जाएगा।
समग्र रूप से, यह पहल राजस्थान के सिरोही जिले में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए की गई है।
प्रतिभागियों को अभियान में उपयोग होने वाले वाहनों और लाउडस्पीकर के नियमन के बारे में बताया गया, जिससे निर्वाचन आयोग के दिशा‑निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके। साथ ही चुनाव खर्च के अनुमत मानकों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
एक प्रमुख निर्देश के तहत रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे चुनाव अवधि में सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।
यह ब्रीफ़िंग सभी दलों के बीच समान मानक स्थापित करने और उल्लंघन पर संभावित दंड को रोकने के उद्देश्य से की गई। अधिकारियों ने नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र सक्रिय किया जाएगा।
समग्र रूप से, यह पहल राजस्थान के सिरोही जिले में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए की गई है।