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स्थानीय
नागौर कोर्ट का बड़ा फैसला
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 24 जुल. 2026, 08:17 PM
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नागौर की अदालत ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अधिकारी के परिवार को 1.11 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
नागौर की अदालत ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पंचायत प्रसार अधिकारी अशोक कुमार सैन के परिवार को 1.11 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को दावा याचिका की तिथि से भुगतान तक 7% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह आदेश पांच साल से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे मृत अधिकारी के परिवार के लिए राहत लेकर आया है।