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राजस्थान पेंशनर समाज की करौली बैठक में नॉमिनी नियम पर चर्चा
करौली में पेंशनर समाज की जिला कार्यकारिणी बैठक में RBI के संशोधित नियम 11 दिसंबर 2025 के तहत नॉमिनी नियुक्ति पर चर्चा हुई।
करौली में पेंशनर समाज की जिला कार्यकारिणी बैठक जिला अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा की अध्यक्षता में पेंशनर समाज जिला कार्यालय सीतावाडी में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत दर्शनी लाल शर्मा की अगुवाई में इश प्रार्थना से हुई।
इसके बाद गत बैठक की कार्रवाई का मंत्री रामगोपाल माली ने पठन किया, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि RBI के संशोधित नियम 11 दिसंबर 2025 के अनुसार प्रत्येक खातेदार अपने सभी प्रकार के खाते, एफडी व लॉकर आदि में एक से अधिक 4 तक नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं और उनकी हिस्सेदारी भी निर्धारित कर सकते हैं।
सामूहिक दावत के प्रभारी ओमप्रकाश शर्मा ने आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।
अध्यक्ष ने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार ने बैंकों में नई योजना लागू की है, जो राजस्थान के समस्त कर्मचारी, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपकरणों के कर्मचारियों व 70 वर्ष की आयु वाले पेंशनर के लिए लाभकारी है।
इसके बाद गत बैठक की कार्रवाई का मंत्री रामगोपाल माली ने पठन किया, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि RBI के संशोधित नियम 11 दिसंबर 2025 के अनुसार प्रत्येक खातेदार अपने सभी प्रकार के खाते, एफडी व लॉकर आदि में एक से अधिक 4 तक नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं और उनकी हिस्सेदारी भी निर्धारित कर सकते हैं।
सामूहिक दावत के प्रभारी ओमप्रकाश शर्मा ने आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।
अध्यक्ष ने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार ने बैंकों में नई योजना लागू की है, जो राजस्थान के समस्त कर्मचारी, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपकरणों के कर्मचारियों व 70 वर्ष की आयु वाले पेंशनर के लिए लाभकारी है।