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पंजाब में स्कूल फीस वृद्धि सीमित
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Baljinder Kaire
शिक्षा

पंजाब में स्कूल फीस वृद्धि सीमित

✍️ Catholic Connect 🗓 14 जुल. 2026, 01:33 PM 👁 5

पंजाब सरकार ने निजी वित्तपोषित स्कूलों द्वारा वार्षिक फीस वृद्धि 5% तक सीमित करने के लिए एक नए अध्यादेश की शुरुआत की है। यह कदम अभिभावकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पंजाब सरकार ने राज्य में निजी वित्तपोषित स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक नए अध्यादेश के माध्यम से, सरकार ने वार्षिक फीस वृद्धि को 5% तक सीमित कर दिया है, जिससे उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है जो भारी फीस वृद्धि से जूझ रहे थे। यह कदम पूरे राज्य में हजारों छात्रों और उनके परिवारों को लाभान्वित करने की उम्मीद है। अध्यादेश शिक्षा को अधिक सुलभ और सस्ती बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। फीस वृद्धि को सीमित करके, सरकार निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों के शोषण को रोकने का लक्ष्य रखती है।
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