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01 अक्टू. 2026•
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पंजाब उच्च न्यायालय ने सरकार से नियमित डीजीपी नियुक्ति का आदेश दिया, अनुपालन शपथपत्र मांगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति

पंजाब उच्च न्यायालय ने सरकार से नियमित डीजीपी नियुक्ति का आदेश दिया, अनुपालन शपथपत्र मांगा

✍️ Babushahi.com 🗓 01 अक्टू. 2026, 03:36 PM 👁 15
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकार को नियमित डीजीपी नियुक्त करने का निर्देश दिया और मुख्य सचिव से अनुपालन शपथपत्र माँगा।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज चंडीगढ़ में अपने सत्र में पंजाब सरकार को नियमित डीजीपी नियुक्त करने का निर्देश दिया। यह आदेश उस पद के लंबे समय से विलंबित भरण के बाद जारी किया गया है, जो सार्वजनिक चिंता का विषय रहा है।

निर्देश के साथ, न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव से अनुपालन शपथपत्र जमा करने की भी मांग की है। शपथपत्र से यह पुष्टि होगी कि सरकार ने पद को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और नियुक्ति प्रक्रिया के विवरण प्रस्तुत करेगी।

डीजीपी राज्य के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं, जो सभी पुलिस गतिविधियों की निगरानी करते हैं, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करते हैं। नियमित डीजीपी की नियुक्ति को पंजाब में स्थिरता और प्रभावी शासन के लिए अनिवार्य माना जाता है।

न्यायालय का यह निर्णय कार्यकारी कार्रवाई को वैधानिक आवश्यकताओं और सार्वजनिक अपेक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। पंजाब सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का पालन करेगी, अन्यथा आगे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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