📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से 72 घंटे में एलपीयू हिंसा रिपोर्ट केंद्र को भेजने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Jalandhar
🗓 04 नव. 2026, 09:02 PM
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पंजाब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को एलपीयू हिंसा मामले की रिपोर्ट केंद्र सरकार को 72 घंटे में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार को सात दिन के भीतर एनआईए से जांच करवाने का निर्णय लेना है।
पंजाब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से 72 घंटे के भीतर एलपीयू हिंसा मामले की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने का सख्त आदेश दिया है।
क़ानून ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट मिलने के सात दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच करवानी है या नहीं।
एलपीयू हिंसा मामला, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पैदा की है, परिसर में हुए विवाद और संभावित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा है। हाईकोर्ट के इस आदेश से जांच की तात्कालिकता और पारदर्शिता पर बल दिया गया है।
विधायकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट के इस निर्णायक कदम की सराहना की, जिसमें जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा पर जोर दिया गया है।
क़ानून ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट मिलने के सात दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच करवानी है या नहीं।
एलपीयू हिंसा मामला, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पैदा की है, परिसर में हुए विवाद और संभावित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा है। हाईकोर्ट के इस आदेश से जांच की तात्कालिकता और पारदर्शिता पर बल दिया गया है।
विधायकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट के इस निर्णायक कदम की सराहना की, जिसमें जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा पर जोर दिया गया है।