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01 अक्टू. 2026•
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पंजाब हाईकोर्ट ने 233 स्थानों पर अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध

पंजाब हाईकोर्ट ने 233 स्थानों पर अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Punjab 🗓 30 सित. 2026, 11:31 PM 👁 18
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पंजाब हाईकोर्ट ने 233 स्थानों पर पाई गई अवैध खनन गतिविधियों पर चार हफ्तों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो 3 जुलाई 2026 के सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट पर आधारित है।

पंजाब हाईकोर्ट ने आज एक सख्त निर्देश जारी किया, जिसमें राज्य भर में अवैध खनन कार्यों पर व्यापक कार्रवाई की मांग की गई। यह आदेश 3 जुलाई 2026 को सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें 233 स्थानों पर अनधिकृत खनन की पहचान की गई थी।

अदालत ने आदेश में कहा कि राज्य के संबंधित विभागों को चार हफ्तों के भीतर निर्णायक कदम उठाने होंगे। इस निर्देश का उद्देश्य चल रही अवैध निकासी को रोकना, प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करना और पर्यावरण व खनन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे कानून प्रवर्तन और नियामक निकायों को जुटाकर सूचीबद्ध स्थानों का निरीक्षण करें, अवैध उपकरण हटाएँ और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करें। अदालत ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पारदर्शी निगरानी की भी माँग की।

यह निर्णय पंजाब के खनन क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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