📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
नौकरी
पंजाब हाईकोर्ट ने दो साल की प्रैक्टिस शर्त पर अटकी सहायक जिला अटार्नी भर्ती की स्थिति स्पष्ट करने को कहा
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 16 सित. 2026, 10:31 PM
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पंजाब हाईकोर्ट ने दो साल की वकालत अनिवार्य शर्त को लेकर उठे विवाद के कारण अटकी सहायक जिला अटार्नी भर्ती की स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
पंजाब हाईकोर्ट ने सहायक जिला अटार्नी की भर्ती प्रक्रिया में ठहराव के बाद हस्तक्षेप किया। इस पद के लिए न्यूनतम दो साल की वकालत अनिवार्य है, जिससे शर्त की व्याख्या और प्रमाणन को लेकर बहस छिड़ गई है।
आवेदकों ने कहा कि दो साल की प्रैक्टिस शर्त के लागू करने में स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी है, जिससे भर्ती में देरी और अनिश्चितता पैदा हुई है। कोर्ट ने न्यायिक प्रणाली में पारदर्शी भर्ती के महत्व को उजागर करते हुए राज्य सरकार से वर्तमान स्थिति और समाधान के कदमों का विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।
राज्य सरकार को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को बिना अनावश्यक बाधा के आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त न्यायिक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
आवेदकों ने कहा कि दो साल की प्रैक्टिस शर्त के लागू करने में स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी है, जिससे भर्ती में देरी और अनिश्चितता पैदा हुई है। कोर्ट ने न्यायिक प्रणाली में पारदर्शी भर्ती के महत्व को उजागर करते हुए राज्य सरकार से वर्तमान स्थिति और समाधान के कदमों का विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।
राज्य सरकार को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को बिना अनावश्यक बाधा के आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त न्यायिक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।