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24 जुल. 2026
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हाई कोर्ट ने मावन देह्यान योजना के लिए फंड डाइवर्जन पर रोक लगाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
सरकारी योजना

हाई कोर्ट ने मावन देह्यान योजना के लिए फंड डाइवर्जन पर रोक लगाई

✍️ Hindustan Times 🗓 24 जुल. 2026, 12:03 PM 👁 2

पंजाब के उच्च न्यायालय ने मावन देह्यान योजना के लिए फंड डाइवर्जन पर रोक लगाई, जो एएपी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, और यह प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है।

पंजाब के उच्च न्यायालय ने मावन देह्यान योजना के लिए फंड डाइवर्जन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जो एएपी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है।
इस रोक के तहत योजना के बजट को पुनः आवंटित करने से रोका गया है, जिससे धनराशि लक्षित लाभार्थियों के लिए सुरक्षित रहेगी।
यह निर्णय एएपी प्रशासन के लिए एक झटका है, जिसने धन को अन्य परियोजनाओं के लिए पुनः आवंटित करने की योजना बनाई थी।
न्यायालय का यह फैसला सार्वजनिक योजनाओं को मनमाने ढंग से पुनः आवंटित करने से बचाने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
एएपी सरकार ने अभी तक इस रोक पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और मामले की समीक्षा आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है।
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