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06 अग. 2026
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास का आरोप बरकरार रखा, इरादे पर जोर
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास का आरोप बरकरार रखा, इरादे पर जोर

✍️ The Times of India 🗓 06 अग. 2026, 01:35 PM 👁 4
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रारंभिक चरण में हत्या के प्रयास के आरोप को हटाने के याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि आरोपी का इरादा महत्वपूर्ण है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में सत्र में, हत्या के प्रयास के आरोप को हटाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस अपराध के लिए आरोपी के इरादे को प्रारंभिक चरण में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि अभियोजन पक्ष ने हत्या का इरादा स्थापित कर दिया है। इस फैसले के बाद मामला मुकदमे के लिए आगे बढ़ेगा और यदि दोषी पाया गया तो आरोपी को कारावास का सामना करना पड़ेगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय हत्या के मामलों में इरादे को प्रमुख मानने के न्यायिक दृष्टिकोण को दोहराता है।
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