📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने छात्र की इंस्टाग्राम टिप्पणी पर FIR की रिपोर्ट मांगी
✍️ The Indian Express
🗓 22 अग. 2026, 04:48 PM
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने इंस्टाग्राम पर टिप्पणी करने वाले छात्र के खिलाफ दर्ज FIR की स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई टिप्पणी के कारण दर्ज FIR पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच एजेंसी को निर्देश दिया है।
FIR में कहा गया है कि छात्र के बयान ने ऑनलाइन अभिव्यक्ति से संबंधित कानूनों का उल्लंघन किया है, जिससे कोर्ट ने जांच की प्रगति और एकत्रित साक्ष्यों की स्पष्टता माँगी है।
छात्र की पहचान सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है, पर कोर्ट की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका सोशल‑मीडिया सामग्री और उसके कानूनी प्रभावों पर बढ़ती नजर रख रही है।
हाई कोर्ट प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय करेगी, जिसमें पुलिस या संबंधित छात्र को अतिरिक्त निर्देश भी शामिल हो सकते हैं।
FIR में कहा गया है कि छात्र के बयान ने ऑनलाइन अभिव्यक्ति से संबंधित कानूनों का उल्लंघन किया है, जिससे कोर्ट ने जांच की प्रगति और एकत्रित साक्ष्यों की स्पष्टता माँगी है।
छात्र की पहचान सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है, पर कोर्ट की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका सोशल‑मीडिया सामग्री और उसके कानूनी प्रभावों पर बढ़ती नजर रख रही है।
हाई कोर्ट प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय करेगी, जिसमें पुलिस या संबंधित छात्र को अतिरिक्त निर्देश भी शामिल हो सकते हैं।