🔥 ट्रेंडिंग उपरी सबांसीरी में सबांसीरी नदी का असाम... अरणाचल के मुख्यमंत्री प्रीमा कंधु ने 7... केंद्रीय और अरुणाचल टीमों ने फुट‑एंड‑म... जम्मू-कश्मीर में 20 अगस्त तक व्यापक बा... इंडिपेंडेंस डे पर सीएम ओमार ने कहा पोक... जम्मू-कश्मीर में 80वां स्वतंत्रता दिवस...
16 अग. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने सरकार से कचरा हटाने के लिए समयसीमा और SOP बनाने का आग्रह किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने सरकार से कचरा हटाने के लिए समयसीमा और SOP बनाने का आग्रह किया

✍️ The Times of India 🗓 16 अग. 2026, 04:03 PM 👁 3
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने सरकार को नागरिक कार्यों के बाद कचरा हटाने के लिए स्पष्ट समयसीमा और मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया।

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार को नागरिक कार्यों के बाद कचरा हटाने के लिए स्पष्ट समयसीमा और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने बताया कि जमा हुआ मलबा सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालता है और आगे के विकास कार्यों में देरी करता है।
निर्देश में यह ज़ोर दिया गया है कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से मलबे के जमाव को रोका जा सके और सार्वजनिक स्थानों को साफ़ रखा जा सके। समयसीमा तय करने से समय पर सफ़ाई सुनिश्चित होगी और दुर्घटनाओं या स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकेगा।
राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे जिम्मेदारियों, समयसीमाओं और निगरानी तंत्र को स्पष्ट करते हुए दिशानिर्देश तैयार करें। यह कदम दोनों राज्यों में नागरिक प्रबंधन और जवाबदेही को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
📲Get App