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17 अक्टू. 2026•
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पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का अधिकार दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
नौकरी

पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का अधिकार दिया

✍️ Live Law 🗓 17 अक्टू. 2026, 03:32 AM 👁 12
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पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को बाद में नियमित किए जाने पर भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बेंच के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों को स्पष्ट किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 2004 से पहले नियुक्त किसी भी कर्मचारी को, चाहे बाद में नियमित किया गया हो, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

आदेश के अनुसार, पेंशन पात्रता निर्धारित करने में मुख्य मानदंड नियुक्ति की तिथि है, न कि बाद में नियमितीकरण की तिथि। यह व्याख्या 2004 के पूर्व पेंशन नियमों के अनुरूप है।

यह निर्णय उन बड़ी संख्या में सिविल सर्वेंट्स और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, जिन्होंने 2004 से पहले नौकरी शुरू की थी और बाद में नियमितीकरण हुआ। संबंधित विभागों को अब इन कर्मचारियों के पेंशन लाभों की पुनः गणना करके उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अन्य राज्यों में भी समान याचिकाओं को प्रेरित कर सकता है, जिससे देश भर में पेंशन नीतियों की पुनः समीक्षा हो सकती है। कोर्ट ने संबंधित विभागों को आदेश के कार्यान्वयन के लिए उचित समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश भी दिया है।
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