📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
शिक्षा
पंजाब के गवर्नर ने निजी स्कूल फीस में 5% की सीमा तय की
✍️ India Today
🗓 13 जुल. 2026, 05:49 PM
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पंजाब के गवर्नर बान्वरी लाल पुरोहित ने एक नियमावली को मंजूरी दी है, जिसके तहत निजी स्कूलों की फीस में वार्षिक वृद्धि अधिकतम 5% तक सीमित रहेगी।
पंजाब के गवर्नर बान्वरी लाल पुरोहित ने एक नियमावली को मंजूरी दी है, जिसके तहत निजी स्कूलों की फीस में वार्षिक वृद्धि अधिकतम 5% तक सीमित रहेगी। यह कदम सरकार द्वारा परिवारों पर बढ़ते शैक्षणिक खर्च के दबाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नियमावली के अनुसार, 5% से अधिक किसी भी फीस वृद्धि को अवैध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई का विषय बन सकता है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह सीमा राज्य के सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गवर्नर की स्वीकृति पर खुशी जताई और कहा कि यह निर्णय माता‑पिता के लिए आर्थिक राहत और स्कूलों के लिए गुणवत्ता शिक्षा बनाए रखने का संतुलन स्थापित करेगा।
नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी, और स्कूलों को अपनी फीस संरचना में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है। माता‑पिता और शिक्षा संगठनों को नई दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है।
नियमावली के अनुसार, 5% से अधिक किसी भी फीस वृद्धि को अवैध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई का विषय बन सकता है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह सीमा राज्य के सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गवर्नर की स्वीकृति पर खुशी जताई और कहा कि यह निर्णय माता‑पिता के लिए आर्थिक राहत और स्कूलों के लिए गुणवत्ता शिक्षा बनाए रखने का संतुलन स्थापित करेगा।
नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी, और स्कूलों को अपनी फीस संरचना में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है। माता‑पिता और शिक्षा संगठनों को नई दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है।