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17 सित. 2026
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पंजाब सरकार ने सृ गुरु ग्रंथ साहिब (संशोधन) अधिनियम, 2026 के लिए 7‑सदस्यीय समन्वय समिति गठित की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / The Government of Punjab
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पंजाब सरकार ने सृ गुरु ग्रंथ साहिब (संशोधन) अधिनियम, 2026 के लिए 7‑सदस्यीय समन्वय समिति गठित की

✍️ The Times of India 🗓 17 सित. 2026, 03:32 AM 👁 12
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पंजाब सरकार ने सृ गुरु ग्रंथ साहिब (संशोधन) अधिनियम, 2026 के कार्यान्वयन व निगरानी के लिए सात सदस्यीय समन्वय समिति बनाई।

पंजाब सरकार ने सृ गुरु ग्रंथ साहिब (संशोधन) अधिनियम, 2026 के कार्यान्वयन की देखरेख के लिये सात सदस्यीय समन्वय समिति गठित की है। इस समिति को अधिनियम की प्रवर्तन प्रक्रिया को समान रूप से लागू करने तथा उसकी निगरानी करने का काम सौंपा गया है।

समिति अनुपालन की जाँच, कार्यात्मक चुनौतियों का समाधान और संबंधित धार्मिक व प्रशासनिक संस्थाओं के साथ समन्वय करेगी। यह नियमित रूप से मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी और अधिनियम के सुगम कार्यान्वयन हेतु सुझाव देगी।

मुख्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस समिति में शामिल किया गया है, जिससे प्रशासनिक देखरेख को धार्मिक पहलुओं के साथ जोड़ा जा सके। इस कदम से पंजाब सरकार की इस कानूनी परिवर्तन को प्रभावी रूप से संभालने की सक्रिय प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।
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