📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, ईडी के पत्र से जुड़ा मामला
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 06 अक्टू. 2026, 10:01 AM
👁 18
पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो ईडी द्वारा डीजीपी को लिखे पत्र से जुड़ा है।
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग कर रही है। यह आदेश एक ऐसे मामले से जुड़ा था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा था।
ईडी के पत्र को लेकर चल रहे जांच के संदर्भ में हाईकोर्ट ने कुछ प्रक्रियात्मक कदमों का निर्देश दिया, जिसे सरकार ने कार्यकारी अधिकारों में अतिक्रमण माना।
सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट ने अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर न्यायिक हस्तक्षेप किया है और यह मामला उचित जांच एजेंसियों द्वारा बिना न्यायालयीय दखल के सुलझाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती की सुनवाई के लिए तारीख तय की है, जबकि कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह मामला राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
ईडी के पत्र को लेकर चल रहे जांच के संदर्भ में हाईकोर्ट ने कुछ प्रक्रियात्मक कदमों का निर्देश दिया, जिसे सरकार ने कार्यकारी अधिकारों में अतिक्रमण माना।
सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट ने अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर न्यायिक हस्तक्षेप किया है और यह मामला उचित जांच एजेंसियों द्वारा बिना न्यायालयीय दखल के सुलझाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती की सुनवाई के लिए तारीख तय की है, जबकि कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह मामला राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।