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पंजाब सिविल सर्विस नियम: अनुशासनिक प्राधिकरण को अन्वेषण रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर आगे कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ian Rainey 
राजनीति

पंजाब सिविल सर्विस नियम: अनुशासनिक प्राधिकरण को अन्वेषण रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर आगे कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार

✍️ Live Law 🗓 17 अग. 2026, 11:18 PM 👁 33
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नए पंजाब सिविल सर्विस नियमों के तहत, अनुशासनिक प्राधिकरण अन्वेषण रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर आगे की कार्रवाई का आदेश दे सकता है।

पंजाब सरकार ने नई सिविल सर्विस नियम जारी किए हैं जो अनुशासनिक प्राधिकरणों के अधिकारों को बढ़ाते हैं। प्रमुख बदलाव यह है कि यदि अनुशासनिक प्राधिकरण अन्वेषण रिपोर्ट से असंतुष्ट होता है, तो वह आगे की कार्रवाई का आदेश दे सकता है, जिसमें अतिरिक्त जांच, दंड या अन्य सुधारात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं। यह कदम राज्य की सिविल सेवाओं में जवाबदेही को मजबूत करने और अनुचित व्यवहार को अधिक निर्णायक रूप से संबोधित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि नियमों को जारी करने की तारीख से लागू किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
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