📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Raakesh Blokhra
अपराध
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीजीएसटी अधिकारियों को नोटिस जारी कर लुधियाना कारोबारी की गिरफ्तारी पर कड़ा रुख अपनाया
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 27 सित. 2026, 10:17 AM
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीजीएसटी अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो अधिकारियों को तलब किया है, क्योंकि उन्होंने अदालत के आदेश का पालन करते हुए आए लुधियाना के कारोबारी कुलदीप गोयल की गिरफ्तारी की थी। अदालत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है।
लुधियाना स्थित कारोबारी कुलदीप गोयल ने अदालत के आदेश के अनुसार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिकारियों के सामने जांच में हिस्सा लेने के लिए पेश हुए।
अदालत के निर्देश का पालन करने के बावजूद, सीजीएसटी अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी कर दी।
इस घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीजीएसटी अधिकारियों को नोटिस जारी किया और दो अधिकारियों को तलब किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों का पालन करना अनिवार्य है और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अदालत के निर्देश का पालन करने के बावजूद, सीजीएसटी अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी कर दी।
इस घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीजीएसटी अधिकारियों को नोटिस जारी किया और दो अधिकारियों को तलब किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों का पालन करना अनिवार्य है और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।