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20 अग. 2026
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पुणे MACT ने टैक्स कंसल्टेंट के परिवार को 1.2 करोड़ रुपये दिए, हेल्मेट न पहनने को दोषी नहीं ठहराया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / DesiBoy101
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पुणे MACT ने टैक्स कंसल्टेंट के परिवार को 1.2 करोड़ रुपये दिए, हेल्मेट न पहनने को दोषी नहीं ठहराया

✍️ The Times of India 🗓 20 अग. 2026, 05:38 AM 👁 7
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पुणे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल ने टैक्स कंसल्टेंट के परिवार को 1.2 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया, यह कहा कि हेल्मेट न पहनना योगदानात्मक लापरवाही नहीं माना गया।

पुणे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल (MACT) ने टैक्स कंसल्टेंट के परिवार को 1.2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें मृतक को केवल ‘K’ के रूप में उल्लेख किया गया है। ट्राइब्यूनल ने दुर्घटना रिपोर्ट और चिकित्सा प्रमाणों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि हेल्मेट न पहनना भारतीय मोटर‑वाहन कानून के तहत योगदानात्मक लापरवाही नहीं माना जाता।

MACT के लिखित आदेश में कहा गया कि दोपहिया सवारों के लिए हेल्मेट अनिवार्य है, परंतु इसका न पहनना स्वचालित रूप से दुर्घटना में अन्य पक्ष की जिम्मेदारी को कम नहीं करता। इसलिए, मृतक के आश्रितों को पूरी राशि का मुआवजा दिया गया।

यह निर्णय सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को दोष निर्धारण से अलग करने की न्यायिक प्रवृत्ति को दर्शाता है और K के परिवार को आय के नुकसान और भावनात्मक पीड़ा के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत प्रदान करता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसे मामलों में जहाँ पीड़ित ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया हो, इस प्रकार का निर्णय प्रभावी हो सकता है। आदेश के बाद सामान्य प्रक्रिया पूरी होने पर भुगतान किया जाएगा।
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