📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
मृत घोषित महिला जीवित मिलने पर एसआईटी जांच की याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की
✍️ Live Law
🗓 07 जुल. 2026, 06:16 AM
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कथित तौर पर हत्या की गई एक महिला बाद में जीवित पाई गई थी।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक विचित्र मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। यह याचिका उस स्थिति के बाद दायर की गई थी जब एक महिला, जिसे मृत मान लिया गया था, जीवित पाई गई।
हत्या की प्रारंभिक रिपोर्ट और बाद में महिला के जीवित मिलने की परिस्थितियों का विवरण सीमित है। हालांकि, उच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि उच्च-स्तरीय जांच के लिए प्रस्तुत आधार पर्याप्त नहीं माने गए।
याचिका की अदालत द्वारा खारिज किए जाने से यह संकेत मिलता है कि स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी या जांच ढांचे को पर्याप्त माना जाता है, या यह कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट तर्क एसआईटी का आदेश देने की सीमा को पूरा नहीं करते थे।
हत्या की प्रारंभिक रिपोर्ट और बाद में महिला के जीवित मिलने की परिस्थितियों का विवरण सीमित है। हालांकि, उच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि उच्च-स्तरीय जांच के लिए प्रस्तुत आधार पर्याप्त नहीं माने गए।
याचिका की अदालत द्वारा खारिज किए जाने से यह संकेत मिलता है कि स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी या जांच ढांचे को पर्याप्त माना जाता है, या यह कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट तर्क एसआईटी का आदेश देने की सीमा को पूरा नहीं करते थे।