📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
नौकरी
पटना हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी की 75% पेंशन कटौती रद्द, ब्याज सहित भुगतान का आदेश
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 13 अक्टू. 2026, 08:36 PM
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पटना हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी उमेश कुमार वर्मा की पेंशन में 75% कटौती को रद्द कर दिया, सरकार को आठ हफ्तों में 6% ब्याज सहित बकाया राशि चुकाने का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी उमेश कुमार वर्मा की पेंशन में 75% की कटौती को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह कटौती अवैध थी और पेंशन को पूर्ण रूप से बहाल किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सरकार बकाया राशि पर छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करे और यह भुगतान आठ हफ्तों के भीतर किया जाए। साथ ही, अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया गया है।
वर्मा ने इस कटौती को चुनौती दी थी, यह दावा करते हुए कि यह उनके सेवा अधिकारों का उल्लंघन है। इस फैसले से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित होगी, बल्कि प्रशासनिक निकायों को पेंशन नियमों का पालन करने की चेतावनी भी मिली है।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सरकार बकाया राशि पर छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करे और यह भुगतान आठ हफ्तों के भीतर किया जाए। साथ ही, अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया गया है।
वर्मा ने इस कटौती को चुनौती दी थी, यह दावा करते हुए कि यह उनके सेवा अधिकारों का उल्लंघन है। इस फैसले से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित होगी, बल्कि प्रशासनिक निकायों को पेंशन नियमों का पालन करने की चेतावनी भी मिली है।