📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
बिज़नेस
पटना हाई कोर्ट ने दो बार 1.24 लाख भुगतान करने वाले करदाता को राहत दी
✍️ The Indian Express
🗓 02 अक्टू. 2026, 09:31 AM
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2022 में दो बार 1.24 लाख रुपये का भुगतान करने वाले करदाता को पटना हाई कोर्ट ने राहत प्रदान की है।
पटना हाई कोर्ट ने 2022 में दो बार 1.24 लाख रुपये का कर भुगतान करने वाले करदाता के मामले में हस्तक्षेप किया है। करदाता ने दोहराए गए भुगतान की भरपाई के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की और पुष्टि की कि राशि दो अलग-अलग बार काटी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित कर विभाग को त्रुटि सुधारने और उचित रिफंड जारी करने का निर्देश दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय करदाता के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है और प्रशासनिक चूक को शीघ्रता से सुधारने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह आदेश राज्य में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।
करदाता, जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, ने न्यायालय के त्वरित कदम से राहत व्यक्त की, यह बताते हुए कि गलत भुगतान ने वित्तीय दबाव पैदा किया था। अब कर विभाग को न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करनी होगी।
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की और पुष्टि की कि राशि दो अलग-अलग बार काटी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित कर विभाग को त्रुटि सुधारने और उचित रिफंड जारी करने का निर्देश दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय करदाता के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है और प्रशासनिक चूक को शीघ्रता से सुधारने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह आदेश राज्य में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।
करदाता, जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, ने न्यायालय के त्वरित कदम से राहत व्यक्त की, यह बताते हुए कि गलत भुगतान ने वित्तीय दबाव पैदा किया था। अब कर विभाग को न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करनी होगी।