📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
अपराध
पटना हाईकोर्ट ने जाली नोट मामले में जम्मू-कश्मीर निवासी को दी नियमित जमानत
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 07 अक्टू. 2026, 03:01 PM
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पटना हाईकोर्ट ने भारतीय मुद्रा की नकली नोटों के मामले में जम्मू-कश्मीर निवासी सरफराज उर्फ मुजफ्फर अहमद वानी को नियमित जमानत देते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया है।
पटना हाईकोर्ट ने भारतीय मुद्रा की नकली नोटों के मामले में जम्मू-कश्मीर निवासी सरफराज उर्फ मुजफ्फर अहमद वानी को राहत दी है। अदालत ने उन्हें नियमित जमानत मंजूर करते हुए जेल से तत्काल रिहाई का निर्देश दिया है।
इस आदेश के तहत आरोपी को जेल से छुड़ाया जाएगा। यह मामला भारतीय मुद्रा की नकली नोटों से जुड़ा है, जो भारतीय कानून के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है।
अदालत द्वारा नियमित जमानत देना यह दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं। यह फैसला बिहार में वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है।
इस आदेश के तहत आरोपी को जेल से छुड़ाया जाएगा। यह मामला भारतीय मुद्रा की नकली नोटों से जुड़ा है, जो भारतीय कानून के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है।
अदालत द्वारा नियमित जमानत देना यह दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं। यह फैसला बिहार में वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है।