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संसद ने तकनीकी निगरानी और खुले जेल प्रावधानों के साथ नया जेल सुधार बिल पेश किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Parliamentary Affairs
राजनीति

संसद ने तकनीकी निगरानी और खुले जेल प्रावधानों के साथ नया जेल सुधार बिल पेश किया

✍️ The Times of India 🗓 25 अग. 2026, 05:19 AM 👁 38
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संसद में पेश किया गया नया जेल सुधार बिल तकनीकी निगरानी और खुले जेल प्रयोगों के माध्यम से कारावास प्रणाली को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है।

संसद में जेल सुधार पर नया विधेयक पेश किया गया, जिसमें भारत की कारावास प्रणाली को पुनर्गठित करने के कई कदम शामिल हैं। इस मसौदे में जेलों में उन्नत निगरानी तकनीक स्थापित करने की योजना है, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और कैदियों की गतिविधियों की बेहतर देखरेख संभव होगी।

विधेयक का एक प्रमुख पहलू "खुले जेल" का प्रस्ताव है, जिसमें कम जोखिम वाले कैदी कम प्रतिबंधित माहौल में अपना दंड पूरा करेंगे, जिससे पुनर्वास को प्रोत्साहन मिलेगा और भीड़भाड़ कम होगी। साथ ही, जेल प्रशासन में सुधार, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण भी इस बिल में शामिल है।

यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह भारत की दंड नीति को तकनीकी‑सक्षम और पुनर्वास‑उन्मुख दिशा में ले जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। विधायकों द्वारा आगामी हफ्तों में इस पर चर्चा होगी, उसके बाद यह कैबिनेट को भेजा जाएगा।
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