पंचायत आम चुनाव-2026 प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध होगी कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई
पंचायत आम चुनाव-2026
प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध होगी कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई
दौसा, 15 अक्टूबर। पंचायत आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दलों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल ने बताया कि पंचायत आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दलों का गठन कर नियुक्त कार्मिकों को 15 अक्टूबर को प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया था। उनमें से कुछ कार्मिक प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। संबंधित कार्मिकों को 17 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे तक मय साक्ष्य अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, उन्हें इसी दिन प्रातः 10 बजे प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119-सी (1) एवं (2) के तहत एकतरफा कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्मिकों की होगी।
प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध होगी कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई
दौसा, 15 अक्टूबर। पंचायत आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दलों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल ने बताया कि पंचायत आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दलों का गठन कर नियुक्त कार्मिकों को 15 अक्टूबर को प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया था। उनमें से कुछ कार्मिक प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। संबंधित कार्मिकों को 17 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे तक मय साक्ष्य अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, उन्हें इसी दिन प्रातः 10 बजे प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119-सी (1) एवं (2) के तहत एकतरफा कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्मिकों की होगी।