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ऑडिशन कैमरा द्वारा जारी ट्रैफ़िक चालान की वैधता पर सवाल
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ऑडिशन कैमरा द्वारा जारी ट्रैफ़िक चालान की वैधता पर सवाल

✍️ Reporter: Deepak Mahapatra 🗓 07 Sep 2026, 03:42 PM 👁 51
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व्यक्तिगत मोबाइल फ़ोन से ली गई फ़ोटो के आधार पर जारी किया गया चालान, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण की मान्यता से स्वचालित रूप से अवैध नहीं माना जा सकता।

ऑडिशन कैमरा से ली गई फ़ोटो के आधार पर ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा चालान जारी किया जा रहा है, परन्तु केवल यह तथ्य कि फ़ोटो व्यक्तिगत मोबाइल फ़ोन से ली गई है, चालान को स्वतः अवैध नहीं बनाता।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन की अनुमति देती है। इस धारा के अंतर्गत 2021 के केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में स्पीड कैमरा, सीसीटीवी, बॉडी‑वॉर्न कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, एएनपीआर आदि को “इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण” माना गया है।

ऐसे उपकरणों के प्रयोग के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति या प्रमाणन अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपकरण कानूनी मानकों के अनुरूप हैं।

कट्टक और भुवनेश्वर में देखा गया है कि ट्रैफ़िक पुलिस अपने कैमरों से फ़ोटो लेकर चालान जारी कर रही है, जबकि प्रत्येक सड़क और चौराहे पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं।

इसलिए चालान को चुनौती देना संभव है, परन्तु चुनौती के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि प्रयुक्त उपकरण राज्य की स्वीकृति के बिना उपयोग किए गए हैं या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए के नियमानुसार नहीं हैं।
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