📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / ABP Sanjha
अपराध
एनआईए कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में अनमोल बिश्नोई को मुंबई पुलिस के हिरासत से वंचित किया
✍️ The Statesman
🗓 24 जुल. 2026, 05:07 PM
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मिनिस्ट्रि ऑफ होम अफेयर्स के आदेश के कारण एनआईए कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में आरोपी अनमोल बिश्नोई को पुलिस हिरासत में लेने से मना कर दिया।
एनआईए कोर्ट ने दिल्ली में बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में आरोपी अनमोल बिश्नोई को मुंबई पुलिस के हिरासत में लेने से मना कर दिया, यह निर्णय मिनिस्ट्रि ऑफ होम अफेयर्स के आदेश के आधार पर लिया गया।
बिश्नोई, 28 वर्ष के, राजस्थान से, इस वर्ष की शुरुआत में गिरफ्तार हुए थे जब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जांच शुरू हुई। इस मामले ने देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया है।
होम अफेयर्स मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें एनआईए को हिरासत स्थानांतरित करने से रोका गया, क्योंकि जांच में संभावित हस्तक्षेप की चिंता थी। कोर्ट ने इस निर्देश का पालन किया।
इस फैसले के तहत बिश्नोई एनआईए के निरीक्षण में रहेगा और जांच एजेंसी की निगरानी में आगे बढ़ेगी।
बिश्नोई, 28 वर्ष के, राजस्थान से, इस वर्ष की शुरुआत में गिरफ्तार हुए थे जब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जांच शुरू हुई। इस मामले ने देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया है।
होम अफेयर्स मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें एनआईए को हिरासत स्थानांतरित करने से रोका गया, क्योंकि जांच में संभावित हस्तक्षेप की चिंता थी। कोर्ट ने इस निर्देश का पालन किया।
इस फैसले के तहत बिश्नोई एनआईए के निरीक्षण में रहेगा और जांच एजेंसी की निगरानी में आगे बढ़ेगी।