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27 सित. 2026•
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एनजीटी ने भीलवाड़ा के मानसरोवर झील पर अतिक्रमण व गंदे पानी की निकासी पर तत्काल रोक का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Frederic Vanwalleghem at English Wikipedia
स्थानीय

एनजीटी ने भीलवाड़ा के मानसरोवर झील पर अतिक्रमण व गंदे पानी की निकासी पर तत्काल रोक का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 27 सित. 2026, 03:45 PM 👁 11
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राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भीलवाड़ा के मानसरोवर झील पर अतिक्रमण व गंदे पानी की निकासी पर तुरंत रोक लगाते हुए 15 दिनों में वेटलैंड अधिसूचना और चार हफ्तों में एक्शन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित मानसरोवर झील पर अतिक्रमण और गंदे पानी की निकासी को रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि झील की सटीक पैमाइश और वेटलैंड अधिसूचना की प्रक्रिया अगले 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

अतिक्रमण को तुरंत रोकने के साथ-साथ, एनजीटी ने संबंधित प्राधिकरणों को चार हफ्तों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें झील के पर्यावरणीय संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का विवरण होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

स्थानीय अधिकारियों को सर्वेक्षण करने और एनजीटी के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कदम का उद्देश्य जल स्रोतों के क्षरण को रोकना और झील के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है।

पर्यावरणीय संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस निर्णय का स्वागत किया, इसे अतिक्रमण और प्रदूषण से झील को बचाने के लिए आवश्यक कदम बताया।

एनजीटी की यह हस्तक्षेप भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति न्यायिक जागरूकता को दर्शाती है, विशेषकर संवेदनशील वेटलैंड क्षेत्रों के लिए।
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