📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aj Ajay Mehta 007
राजनीति
एनजीटी ने हिमाचल के सीएस से मुख्य सचिव की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
✍️ The Times of India
🗓 24 अक्टू. 2026, 08:01 AM
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राष्ट्रीय न्यायालय ट्रिब्यूनल ने हिमाचल के मुख्य सचिव से राज्य के मुख्य सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय न्यायालय ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है।
इस निर्देश के तहत मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के मुख्य सचिव ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हों।
यह आदेश तब आया जब ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव की उपस्थिति के लिए अनुरोध किया था।
यह मामला हिमाचल प्रदेश में चल रही प्रशासनिक कार्यवाही का हिस्सा है, और ट्रिब्यूनल ने अभी तक सुनवाई की तिथि तय नहीं की है।
इस निर्देश के तहत मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के मुख्य सचिव ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हों।
यह आदेश तब आया जब ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव की उपस्थिति के लिए अनुरोध किया था।
यह मामला हिमाचल प्रदेश में चल रही प्रशासनिक कार्यवाही का हिस्सा है, और ट्रिब्यूनल ने अभी तक सुनवाई की तिथि तय नहीं की है।