📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Drishtikaran
देश
एनजीटी ने हरियाणा सरकार को अरावाली में खनन कंपनी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया
✍️ The New Indian Express
🗓 04 अग. 2026, 02:36 PM
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राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने हरियाणा सरकार को अरावाली में पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए खनन कंपनी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया।
राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (NGT) ने हरियाणा सरकार को अरावाली पहाड़ियों में कार्यरत एक खनन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कंपनी पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिससे पारिस्थितिक क्षति और प्रदूषण की चिंता बढ़ी है।
निर्देश में, NGT ने पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के लिए तत्काल कदम उठाने और कथित उल्लंघनों की विस्तृत जाँच की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने राज्य अधिकारियों से दंड लागू करने और प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना सुनिश्चित करने पर बल दिया है।
यह निर्णय पर्यावरण संगठनों और स्थानीय समुदायों के दबाव के बाद आया है, जो अरावाली क्षेत्र में अनियंत्रित खनन गतिविधियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हरियाणा सरकार से अपेक्षा है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर एक औपचारिक कार्रवाई योजना पेश करेगी।
यह कदम NGT की भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में भूमिका को रेखांकित करता है और खनन संचालन को पर्यावरणीय क्षति के लिए जवाबदेह ठहराने वाले कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करता है।
निर्देश में, NGT ने पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के लिए तत्काल कदम उठाने और कथित उल्लंघनों की विस्तृत जाँच की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने राज्य अधिकारियों से दंड लागू करने और प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना सुनिश्चित करने पर बल दिया है।
यह निर्णय पर्यावरण संगठनों और स्थानीय समुदायों के दबाव के बाद आया है, जो अरावाली क्षेत्र में अनियंत्रित खनन गतिविधियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हरियाणा सरकार से अपेक्षा है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर एक औपचारिक कार्रवाई योजना पेश करेगी।
यह कदम NGT की भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में भूमिका को रेखांकित करता है और खनन संचालन को पर्यावरणीय क्षति के लिए जवाबदेह ठहराने वाले कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करता है।