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13 जुल. 2026
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नए मतदाताओं को माता-पिता का विवरण देना होगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of India
राजनीति

नए मतदाताओं को माता-पिता का विवरण देना होगा

✍️ The Hindu 🗓 13 जुल. 2026, 12:47 PM 👁 3

नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपने माता-पिता का राज्य पहचान संदर्भ विवरण जमा करना होगा। यह नया नियम मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं के लिए एक नई आवश्यकता पेश की है। नए नियम के अनुसार, मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अपने माता-पिता का राज्य पहचान संदर्भ (एसआईआर) विवरण प्रदान करना होगा। इस कदम से मतदाता डेटा की सटीकता और प्रामाणिकता में सुधार होने की उम्मीद है। एसआईआर विवरण आवेदक के माता-पिता के साथ उनके संबंध को सत्यापित करने में मदद करेगा, जिससे केवल पात्र नागरिकों को ही मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।
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