अपराध
निवाड़ी पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 1950 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त, दो गिरफ्तार
आगामी त्यौहारों को देखते हुए निवाड़ी पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना टेहरका पुलिस ने ग्राम उरदौरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर लगभग 1950 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आगामी त्यौहारों के मद्देनजर, निवाड़ी पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण और परिवहन के खिलाफ अपनी सक्रियता तेज कर दी है। इसी क्रम में, थाना टेहरका पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक निवाड़ी डॉ. राय सिंह नरवरिया के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा और एसडीओपी निवाड़ी के. के. पांडे के मार्गदर्शन में, मुखबिर की सूचना पर ग्राम उरदौरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया।
प्राप्त सूचना के आधार पर, थाना प्रभारी टेहरका, पुलिस स्टाफ, तहसीलदार श्रीमती वंदना सिंह और हल्का पटवारी के साथ ग्राम उरदौरा पहुंचे। वहां एक खेत में तिरपाल लगाकर अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और भंडारण पाया गया। जांच के दौरान, आरोपी अजय रजक द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। आरोपी ने आवंटित भूमि के बजाय अन्य भूमि पर, तथा लाइसेंस की क्षमता से कहीं अधिक मात्रा में पटाखों का निर्माण और भंडारण किया था।
पुलिस ने मौके से लगभग 1949.68 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की है। इस संबंध में, अजय रजक और रामगोपाल रजक, दोनों निवासी ग्राम उरदौरा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9B, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288, 125 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह कृत्य दंडनीय और अजमानतीय है।
इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी टेहरका उपनिरीक्षक मीनेष सिंह भदौरिया, उपनिरीक्षक संदीप यादव, तहसीलदार महोदय टहरका श्रीमती वंदना सिंह, हल्का पटवारी, प्रआर वसीउल्लाह खान, आरक्षक अंकित समाधिया, आर. 125 विवेक पुरी, आरक्षक दशरथ, आरक्षक योगेन्द्र और थाना टहरका स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
प्राप्त सूचना के आधार पर, थाना प्रभारी टेहरका, पुलिस स्टाफ, तहसीलदार श्रीमती वंदना सिंह और हल्का पटवारी के साथ ग्राम उरदौरा पहुंचे। वहां एक खेत में तिरपाल लगाकर अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और भंडारण पाया गया। जांच के दौरान, आरोपी अजय रजक द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। आरोपी ने आवंटित भूमि के बजाय अन्य भूमि पर, तथा लाइसेंस की क्षमता से कहीं अधिक मात्रा में पटाखों का निर्माण और भंडारण किया था।
पुलिस ने मौके से लगभग 1949.68 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की है। इस संबंध में, अजय रजक और रामगोपाल रजक, दोनों निवासी ग्राम उरदौरा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9B, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288, 125 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह कृत्य दंडनीय और अजमानतीय है।
इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी टेहरका उपनिरीक्षक मीनेष सिंह भदौरिया, उपनिरीक्षक संदीप यादव, तहसीलदार महोदय टहरका श्रीमती वंदना सिंह, हल्का पटवारी, प्रआर वसीउल्लाह खान, आरक्षक अंकित समाधिया, आर. 125 विवेक पुरी, आरक्षक दशरथ, आरक्षक योगेन्द्र और थाना टहरका स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।