स्थानीय
नवादा में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई, 03 मामलों का ऑन‑द‑स्पॉट निवारण
जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने नवादा कार्यालय में 09 परिवादियों की द्वितीय अपील की सुनवाई की, जिसमें 03 मामलों का तत्काल निवारण किया गया।
जिला पदाधिकारी, नवादा के श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। कुल नौ परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से तीन मामलों का ऑन‑द‑स्पॉट निवारण कर दिया गया।
प्रस्तुत अपीलों में विनीता आर्य ने नाली‑गली योजना, हारून रशीद ने दाखिल‑खारिज और अमीर हमजा ने जमाबंदी से संबंधित मुद्दों पर ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजे जाने के बाद आज इन शिकायतों की विस्तृत सुनवाई की गई।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई दो माह के भीतर की जाती है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से जुड़े विवादों के समाधान हेतु नवादा सदर एवं रजौली में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय स्थापित हैं, जबकि जिला स्तर की समस्याओं के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
सभी सुनवाई एवं निवारण प्रक्रियाओं में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। नागरिक निःशुल्क शिकायत दर्ज कर सकते हैं और असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील भी दायर कर सकते हैं। अब ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत एवं अपील दर्ज करना संभव है, जिससे grievance redressal और भी आसान हो गया है।
प्रस्तुत अपीलों में विनीता आर्य ने नाली‑गली योजना, हारून रशीद ने दाखिल‑खारिज और अमीर हमजा ने जमाबंदी से संबंधित मुद्दों पर ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजे जाने के बाद आज इन शिकायतों की विस्तृत सुनवाई की गई।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई दो माह के भीतर की जाती है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से जुड़े विवादों के समाधान हेतु नवादा सदर एवं रजौली में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय स्थापित हैं, जबकि जिला स्तर की समस्याओं के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
सभी सुनवाई एवं निवारण प्रक्रियाओं में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। नागरिक निःशुल्क शिकायत दर्ज कर सकते हैं और असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील भी दायर कर सकते हैं। अब ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत एवं अपील दर्ज करना संभव है, जिससे grievance redressal और भी आसान हो गया है।