🔥 ट्रेंडिंग एआई से 2035 तक 11 मिलियन अमेरिकी कर्मच... चैम्पेन में 16 वर्षीय पर गंभीर चोट के... ओडिशा के कर नेटवर्क में जीएसटी वसूली म... आरा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आन... नेरजा गुप्ता ने यात्रा प्रतिबंध के बाव... राजस्थान हाईकोर्ट ने बेटे की सर्जरी के...
30 सित. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
एमपी ट्रस्ट को छूट
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
देश

एमपी ट्रस्ट को छूट

✍️ Live Law 🗓 08 अग. 2026, 03:32 AM 👁 29
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश के बाहर पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के तहत छूट के पात्र हैं। यह निर्णय पूरे देश में ट्रस्टों पर प्रभाव डालेगा।

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के बाहर पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट वास्तव में एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के तहत छूट के पात्र हैं। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश में ट्रस्टों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों में स्पष्टता लाता है। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एक राज्य कानून है जिसका उद्देश्य किराये की संपत्तियों को विनियमित करना और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस निर्णय के साथ, एमपी के बाहर पंजीकृत लेकिन राज्य के भीतर संचालित ट्रस्ट अब छूट का दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हों।
📲Get App