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07 अग. 2026
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मध्य प्रदेश: सौरभ शर्मा को मिली जमानत
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satyam.chatterjee
अपराध

मध्य प्रदेश: सौरभ शर्मा को मिली जमानत

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 07 अग. 2026, 08:22 AM 👁 6
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मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जबलपुर हाईकोर्ट ने 18 माह बाद जमानत दी। उन्हें हर सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत दे दी है। शर्मा, जो एक जाने-माने व्यवसायी भी हैं, पिछले 18 माह से जमानत की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोर्ट ने उन्हें हर सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, जिससे कि वे कार्यवाही में शामिल रहें। जमानत 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है, जो मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। शर्मा के मामले पर करीब से नजर रखी जा रही थी, खासकर उनकी पृष्ठभूमि और राज्य में उनके प्रभाव को देखते हुए।
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