📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
शिक्षा
एमपी उच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्या मामले में कॉलेज अध्यक्ष के डिस्चार्ज को बरकरार रखा
✍️ Live Law
🗓 27 जुल. 2026, 08:49 PM
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्या मामले में कॉलेज अध्यक्ष के डिस्चार्ज को बरकरार रखा, शुल्क वृद्धि और भत्ता विवाद को प्रमुख कारण बताया।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह एक निर्णय जारी किया जिसमें छात्र की मृत्यु के मामले में कॉलेज अध्यक्ष के डिस्चार्ज को बरकरार रखा गया।
यह मामला एक छात्रा की आत्महत्या से जुड़ा था, जिसके बाद आरोप लगे कि संस्थागत दबाव और वित्तीय विवादों ने भूमिका निभाई।
न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया कि छात्रा के परिवार ने शुल्क में वृद्धि और भत्ता विवादों पर चिंता जताई थी, जिन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय करने में महत्वपूर्ण माना गया।
डिस्चार्ज को बरकरार रखकर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष को सीधे तौर पर छात्रा के निर्णय से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।
यह मामला एक छात्रा की आत्महत्या से जुड़ा था, जिसके बाद आरोप लगे कि संस्थागत दबाव और वित्तीय विवादों ने भूमिका निभाई।
न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया कि छात्रा के परिवार ने शुल्क में वृद्धि और भत्ता विवादों पर चिंता जताई थी, जिन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय करने में महत्वपूर्ण माना गया।
डिस्चार्ज को बरकरार रखकर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष को सीधे तौर पर छात्रा के निर्णय से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।