📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
राजनीति
एमपी उच्च न्यायालय ने एचसी बार एसोसिएशन की मतदाता सूची हटाने के याचिका को खारिज किया
✍️ Live Law
🗓 27 जुल. 2026, 08:49 PM
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एचसी बार एसोसिएशन की प्रावधिक मतदाता सूची को हटाने के याचिका को खारिज कर दिया, 'वन बार वन वोट' विवाद के बीच सूची की वैधता बनी रही।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एचसी बार एसोसिएशन की प्रावधिक मतदाता सूची को हटाने के याचिका को खारिज कर दिया, जिससे सूची की वैधता बनी रही।
यह निर्णय 'वन बार वन वोट' विवाद के बीच आया, जहाँ बार एसोसिएशन ने अपने चुनावी रोल में कुछ सदस्यों के समावेश पर आपत्ति जताई थी।
विरोधी वकीलों द्वारा दायर याचिका को पर्याप्त आधार न होने के कारण खारिज कर दिया गया।
इस निर्णय से आगामी बार चुनावों के लिए वर्तमान मतदान ढाँचे को बनाए रखने की उम्मीद है, जब तक कि आगे कोई कानूनी चुनौती न आए।
वकील और बार अधिकारी अब मौजूदा मतदाता सूची के तहत चुनाव की तैयारी जारी रखेंगे।
यह निर्णय 'वन बार वन वोट' विवाद के बीच आया, जहाँ बार एसोसिएशन ने अपने चुनावी रोल में कुछ सदस्यों के समावेश पर आपत्ति जताई थी।
विरोधी वकीलों द्वारा दायर याचिका को पर्याप्त आधार न होने के कारण खारिज कर दिया गया।
इस निर्णय से आगामी बार चुनावों के लिए वर्तमान मतदान ढाँचे को बनाए रखने की उम्मीद है, जब तक कि आगे कोई कानूनी चुनौती न आए।
वकील और बार अधिकारी अब मौजूदा मतदाता सूची के तहत चुनाव की तैयारी जारी रखेंगे।