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गैस पाइपलाइन विस्फोट पीड़ित को अहमदाबाद ले जाने का राज्य को एमपी हाई कोर्ट का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
स्वास्थ्य

गैस पाइपलाइन विस्फोट पीड़ित को अहमदाबाद ले जाने का राज्य को एमपी हाई कोर्ट का आदेश

✍️ Live Law 🗓 29 जून 2026, 04:01 PM 👁 3

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गैस पाइपलाइन विस्फोट के एक पीड़ित को उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए अहमदाबाद एयरलिफ्ट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सभी संबंधित उपचार खर्च वहन करेगा।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गैस पाइपलाइन विस्फोट के एक पीड़ित की चिकित्सा देखभाल के संबंध में राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने राज्य को पीड़ित को अहमदाबाद ले जाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है, जो अपने विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के लिए जाना जाता है।

इसके अलावा, हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि अहमदाबाद में पीड़ित के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित को वित्तीय बोझ के बिना आवश्यक विशेष चिकित्सा ध्यान मिले।

अदालत के हस्तक्षेप पीड़ित की स्थिति की तात्कालिकता और गंभीरता को रेखांकित करता है, जिसके लिए तत्काल स्थानांतरण और व्यापक देखभाल की आवश्यकता है। विस्फोट के विशिष्ट स्थान या पीड़ित की पहचान के बारे में विवरण अदालत के निर्देश में विस्तृत नहीं थे।