📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
शिक्षा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़बलपुर के स्कूल को 7 दिन में टीसी व अंकसूची देने का दिया निर्देश
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 05 नव. 2026, 03:37 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़बलपुर स्थित स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह 14 वर्षीय छात्र को सात दिन के भीतर सातवीं और आठवीं कक्षा की अंकसूची तथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़बलपुर के एक 14 वर्षीय छात्र को राहत प्रदान की है, जिसे अपने पूर्व स्कूल से आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। न्यायालय ने स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं ताकि छात्र की मांगों को त्वरित रूप से पूरा किया जा सके।
कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को सात दिन के भीतर सातवीं और आठवीं कक्षा की अंकसूची तथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने का आदेश दिया है। यह कदम उस छात्र के लिए आवश्यक है, जिसके लिए ये दस्तावेज़ नए स्कूल में प्रवेश और आगे की पढ़ाई के लिए अनिवार्य हैं।
यह निर्देश न्यायिक प्रणाली के उस दायित्व को दर्शाता है, जिसमें अल्पवयस्क छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। न्यायालय का यह आदेश स्कूल प्रबंधन की प्रशासनिक देरी को रोकने और बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं डालने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को सात दिन के भीतर सातवीं और आठवीं कक्षा की अंकसूची तथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने का आदेश दिया है। यह कदम उस छात्र के लिए आवश्यक है, जिसके लिए ये दस्तावेज़ नए स्कूल में प्रवेश और आगे की पढ़ाई के लिए अनिवार्य हैं।
यह निर्देश न्यायिक प्रणाली के उस दायित्व को दर्शाता है, जिसमें अल्पवयस्क छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। न्यायालय का यह आदेश स्कूल प्रबंधन की प्रशासनिक देरी को रोकने और बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं डालने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।