📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
शिक्षा
एमपी हाईकोर्ट ने 497 शिक्षकों को वेतनमान से वंचित करने पर कार्रवाई का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 24 अक्टू. 2026, 07:32 AM
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जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में 497 शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान और पुरानी सेवा अवधि का लाभ न देने पर कार्रवाई का आदेश दिया है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में 497 शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान और पुरानी सेवा अवधि का लाभ न देने पर कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि इन शिक्षकों को उनके हक में लाभ नहीं दिया गया तो मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा। यह आदेश उन शिक्षकों की याचिका पर आया है जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनके हक में लाभ नहीं दिए गए। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को उनके हक में लाभ मिलना चाहिए और इस मामले में अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया।