📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
राजनीति
एमपी हाईकोर्ट: जिला कलेक्टर की शक्ति सीमित
✍️ Live Law
🗓 21 जुल. 2026, 12:47 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला कलेक्टर पुलिस को बंद रिपोर्ट वापस लेने या जांच फिर से खोलने का आदेश नहीं दे सकता। यह फैसला जिला कलेक्टर की शक्ति की सीमा को रेखांकित करता है।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस जांच के संबंध में जिला कलेक्टर की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि जबकि जिला कलेक्टर के पास प्रशासनिक निगरानी है, उन्हें पुलिस के मामला बंद करने के फैसले में हस्तक्षेप करने या जांच फिर से शुरू करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। यह फैसला राज्य में प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच शक्तियों के विभाजन पर स्पष्टता प्रदान करने की उम्मीद है। फैसला प्रशासन और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अधिकार की सीमा का सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है।