📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Textiles
अपराध
IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ NSA की मांग वाली याचिका MP हाईकोर्ट ने खारिज की
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 30 जून 2026, 02:31 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका वर्मा द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के आधार पर दायर की गई थी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाने की मांग की गई थी। वर्मा, जो अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कथित टिप्पणियों के कारण इस याचिका के केंद्र में थे।
अदालत के इस फैसले का मतलब है कि इस विशेष याचिका के आधार पर वर्मा के खिलाफ NSA के कड़े प्रावधानों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जनहित याचिका का उद्देश्य अधिकारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले कानून, NSA को लागू करना था।
कथित टिप्पणियों की विशिष्ट प्रकृति या याचिका दायर करने के आधारों के संबंध में अतिरिक्त विवरण प्रारंभिक रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं किए गए थे। हालांकि, उच्च न्यायालय के इस निर्णय से इस मामले में NSA कार्रवाई की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है।
अदालत के इस फैसले का मतलब है कि इस विशेष याचिका के आधार पर वर्मा के खिलाफ NSA के कड़े प्रावधानों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जनहित याचिका का उद्देश्य अधिकारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले कानून, NSA को लागू करना था।
कथित टिप्पणियों की विशिष्ट प्रकृति या याचिका दायर करने के आधारों के संबंध में अतिरिक्त विवरण प्रारंभिक रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं किए गए थे। हालांकि, उच्च न्यायालय के इस निर्णय से इस मामले में NSA कार्रवाई की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है।