📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध
एमपी हाईकोर्ट का निर्देश
✍️ Live Law
🗓 10 जुल. 2026, 06:02 PM
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एमपी हाईकोर्ट ने डीजीपी से एक पुलिस अधिकारी और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करने को कहा है, जिन पर नाबालिग लड़की की उम्र दबाने का आरोप है। न्यायालय के इस निर्देश से नाबालिग लड़की को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक पुलिस अधिकारी और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिन पर लड़की की उम्र दबाने का आरोप है। यह कदम उन लोगों को सख्त संदेश देने की उम्मीद है जो प्रणाली को हेरफेर करने की कोशिश करते हैं ताकि वे सजा से बच सकें। न्यायालय का यह आदेश कानून का पालन करने और कमजोर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।