📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध
एमपी उच्च न्यायालय ने मौत के समय भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों में नामित आरोपी के लिए बAIL मना किया
✍️ Live Law
🗓 31 जुल. 2026, 06:35 PM
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में मौत के समय भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों में नामित आरोपी के लिए बAIL मना कर दिया, एक प्रारम्भिक मृत्यु घोषणा के आधार पर।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आरोपी के लिए बAIL मना कर दिया, जिसके नाम मौत से पहले भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों में पाया गया था। न्यायालय ने प्रारम्भिक मृत्यु घोषणा की उपस्थिति को निर्णय का मुख्य कारण बताया। इस निर्णय के तहत आरोपी को मामले के आगे बढ़ने तक हिरासत में रखा जाएगा। यह फैसला अदालत के इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि जब पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हों तो बAIL नहीं दिया जाना चाहिए।