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अपराध
एमपी हाईकोर्ट ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन की आलोचना की
✍️ Amar Ujala · Gwalior
🗓 25 अक्टू. 2026, 12:16 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बिलौआ में अवैध खनन और ट्रकों में ओवरलोडिंग मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बिलौआ में अवैध खनन और ट्रकों में ओवरलोडिंग मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने क्वार्री मालिकों के रिकॉर्ड जब्त न करने पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया। यह आदेश इन उल्लंघनों की गंभीरता और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के महत्व को रेखांकित करता है।