📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Guru Gobind Singh and his entourage
अपराध
खंडवा: 13 माह पुराने हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 01 जुल. 2026, 05:15 PM
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खंडवा की एक अदालत ने 13 महीने पुराने अमीन हत्याकांड में पत्नी शहनाज और उसके प्रेमी अख्तर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने सोते समय अमीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
खंडवा जिले की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, एक पत्नी और उसके कथित प्रेमी को उसके पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह हत्या 13 महीने पहले हुई थी, जिसमें अमीन नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी।
अदालत ने पत्नी शहनाज और उसके प्रेमी अख्तर को अमीन की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों से पता चला कि हत्या तब की गई जब अमीन सो रहा था, जो घटना की पूर्व नियोजित प्रकृति को दर्शाता है।
आजीवन कारावास के साथ-साथ, अदालत ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अमीन हत्याकांड के नाम से जाने जाने वाले इस मामले में 13 महीने की कानूनी कार्यवाही के बाद अब सजा के साथ फैसला सुनाया गया है।
अदालत ने पत्नी शहनाज और उसके प्रेमी अख्तर को अमीन की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों से पता चला कि हत्या तब की गई जब अमीन सो रहा था, जो घटना की पूर्व नियोजित प्रकृति को दर्शाता है।
आजीवन कारावास के साथ-साथ, अदालत ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अमीन हत्याकांड के नाम से जाने जाने वाले इस मामले में 13 महीने की कानूनी कार्यवाही के बाद अब सजा के साथ फैसला सुनाया गया है।