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राजनीति
एमपी विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित
✍️ India TV News
🗓 22 जुल. 2026, 08:17 AM
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मध्य प्रदेश विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल पारित किया है, जिसमें बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक लगाई गई है। लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अब पंजीकरण आवश्यक होगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा ने व्यक्तिगत कानूनों में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूसीसी बिल पारित किया है। इस कदम से राज्य में विवाह और संबंधों के पंजीकरण और मान्यता के तरीके में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। बिल में बहुविवाह पर रोक लगाई गई है, जो एक से अधिक पति या पत्नी रखने की प्रथा है, और निकाह हलाला पर भी रोक लगाई गई है, जो एक विवादास्पद प्रथा है जिसमें एक महिला को किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना होता है और फिर उसे तलाक देना होता है ताकि वह अपने पिछले पति से फिर से विवाह कर सके।