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राजनीति
एमपी में यूसीसी बिल पास
✍️ News18
🗓 19 जुल. 2026, 09:02 PM
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मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादीशुदा पुरुषों के लिए 5 साल की जेल का प्रावधान है। यह कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में पास हुए यूसीसी बिल का उद्देश्य सभी नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। बिल का एक प्रमुख प्रावधान यह है कि लिव-इन रिलेशनशिप में शामिल शादीशुदा पुरुषों को 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस कदम को राज्य में लिंग समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।