📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Biswarup Ganguly
अपराध
मोहाली कोर्ट ने फायरिंग मामले में आरोपी गौरव कपिला की जमानत याचिका खारिज
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 06 अक्टू. 2026, 12:16 PM
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मोहाली के पुलिस फायरिंग मामले में आरोपी गौरव कपिला की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई।
मोहाली जिला न्यायालय ने सोमवार को फायरिंग के मामले में आरोपी गौरव कपिला की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं और जमानत देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं।
कपिला ने पहले मुकदमे के दौरान रिहाई के लिए आवेदन किया था, पर न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के जोखिम को देखते हुए उन्हें हिरासत में रखने का निर्णय लिया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को बिना किसी अंतरिम राहत के अगले मुकदमे के चरण में आगे बढ़ाया जाए।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के कड़े नियंत्रण के अनुरूप है।
न्यायालय ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं और जमानत देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं।
कपिला ने पहले मुकदमे के दौरान रिहाई के लिए आवेदन किया था, पर न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के जोखिम को देखते हुए उन्हें हिरासत में रखने का निर्णय लिया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को बिना किसी अंतरिम राहत के अगले मुकदमे के चरण में आगे बढ़ाया जाए।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के कड़े नियंत्रण के अनुरूप है।