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22 सित. 2026
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मोहाली: फ्लैट न देने पर बिल्डर को 16.36 लाख रुपये लौटाने का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Biswarup Ganguly
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मोहाली: फ्लैट न देने पर बिल्डर को 16.36 लाख रुपये लौटाने का आदेश

✍️ Amar Ujala · Mohali 🗓 22 सित. 2026, 02:03 AM 👁 13
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मोहाली में एक बिल्डर को फ्लैट न देने के मामले में 16.36 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया गया है।

मोहाली में एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए, अधिकारियों ने बिल्डर को फ्लैट न देने के मामले में 16.36 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय क्षेत्र में देरी से चल रही हाउसिंग परियोजनाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।

इस आदेश से बिल्डर को आवासीय इकाई न देने के लिए जवाबदेह ठहराया गया है, जिससे उन खरीदारों के अधिकार मजबूत होते हैं जो निर्माणाधीन प्रॉपर्टी में भारी राशि निवेश करते हैं। ऐसे फैसले परियोजना में देरी और डेवलपर्स द्वारा निभाई न गई प्रतिबद्धताओं के खिलाफ एक रोक के रूप में देखे जा रहे हैं।

यह मामला रियल एस्टेट सेक्टर में उपभोक्ता हितों की रक्षा में नियामक तंत्र के महत्व को रेखांकित करता है। मोहाली और आसपास के इलाकों में खरीदारों ने अक्सर पजेशन में देरी को लेकर शिकायतें उठाई हैं, जिससे बिल्डर की जिम्मेदारियों पर सख्त जांच बढ़ी है।
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